RBI Cancel License : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नासिक जिले के गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड (Nashik Zilla Girna Sahakari Bank Limited) का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने यह फैसला बैंक की वित्तीय हालत और प्रॉफिटेबल ऑपरेशन नहीं होने के कारण लिया है। RBI के लाइसेंल कैंसिल करने के कारण बैंक कोई भी बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर सकता। वह न ही कैश जमा कर सकता है और न ही कैश दे सकता है।
आरबीआई की कार्रवाई ने महाराष्ट्र में सहकारी आयुक्त और रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने की कार्यवाही शुरू करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने के लिए कहा है। आरबीआई ने बताया कि बैंक के दिये आंकड़ों के मुताबिक 99.92 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपन पैसा वापिस पाने के हकदार हैं। आरबीआई ने यह भी बताया कि मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक को अपना ऑपरेशन जारी रखने की इजाजत देना डिपॉजिटर्स के लिए नुकसानदायक होता।
गिरना सहकारी बैंक लिमिटेड पर यह कार्रवाई बैंक की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए और RBI के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण उठाया गया है। RBI के मुताबिक बैंक के पास कैपिटल नहीं है। कमाई का भी जरिया नहीं है। यही कारण है कि रिजर्व बैंक ने लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है।
ग्राहकों को मिलेगा इतना पैसा
ग्राहकों के बैंक में जमा पैसे पर पांच लाख रुपये के डिपॉजिट इंश्योरेंस का कवर मिलता है। आपका 5 लाख रुपये तक पैसा नहीं डूबेगा इसकी डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) देता है। डीआईसीजीसी रिजर्व बैंक की एक सब्सिडियरी है।
इससे पहले इन बैंकों ने भी कैंसिल किया लाइसेंस
RBI ने मुंबई बेस्ड कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इससे पहले RBI ने 21 सितंबर को तिरुवनंतपुरम को अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। इसके अलावा आरबीआई ने 2 और बैंकों का लाइसेंस हाल में कैंसिल किया है। इमें कर्नाटक का मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक और यूपी के बहराइच का नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शामिल है